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हत्या के आरोपित को उम्र कैद की सजा, दस हजार अर्थदंड

हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा, दस हजार अर्थदंड

खेतों में पानी लगाने के बहाने घर से ले जाकर कर दी थी हत्याहमीरपुर, 26 जून (Udaipur Kiran) । गुरुवार को हत्या के करीब 10 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रहलाद सिंह की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं चार आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश द्विवेदी ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के धनपुरा गांव निवासी पीड़िता रानी देवी ने 28 नवंबर 2014 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 27 नवंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे उसका पति रामरतन वर्मा खा पीकर घर में सो रहे थे। तभी उसके गांव का विनोद वर्मा उसके घर आया और दरवाजा खटखटाया, तो उसने दरवाजा खोल दिया। उसने उसके पति को जगाया और कहा कि खेत में पानी लगाने चलना है। उसके पति ने इंकार किया तो बोला कि पानी छोड़कर चले आएंगे और उन्हें पानी लगाने के बहाने से लेकर चला गया। जब दो घंटे तक उसका पति लौट कर नहीं आए तो वह अपने देवर महेश्वरीदीन व जेठ ओमप्रकाश को जगा कर सारी बात बताई। उसके देवर व जेठ बोले कि वह तो उन लोगों का दुश्मन है। अगले दिन सुबह हरीचरन प्रजापति ने उसे सूचना दी कि उसके पति का शव बद्री तिवारी के खेत में पड़ा है। सूचना पर आई पुलिस ने जांच पड़ताल कर तहरीर के आधार पर विनोद, संतराम, सुशील, रविंद्र व जसवंत वर्मा के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी संतराम, सुशील, रविंद्र व जसवंत वर्मा को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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