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अवैध डोडा पोस्त के 15 साल पुराने मामले में आरोपित को 12 साल की सजा

jodhpur

जोधपुर, 23 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 15 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को 12 वर्षों का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि दिनांक 11 अक्टूबर 2010 को पुलिस थाना बासनी के तत्कालीन थानाधिकारी राजवीर सिंह ने शताब्दी सर्किल पर दौराने नाकाबंदी राजूराम पुत्र देवाराम निवासी जोलडी नाडी के पास, हमीरनगर, फिंच, लूणी, जोधपुर से पिकअप गाड़ी में 11 बोरी में कुल 220 किलो डोडा पोस्त बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।

जोशी ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपित को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपित ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 16 गवाह, 26 दस्तावेजी साक्ष्य और 6 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त राजूराम पुत्र देवाराम निवासी जोलडी नाडी के पास, हमीरनगर, लूणी, जोधपुर को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में 12 वर्ष की कठोर सजा व एक लाख रुपये के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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