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दहेज हत्या मामले के आरोपित को हुई 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

प्रयागराज के सराय इनायत थाने की फोटो

प्रयागराज, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सराय इनायत थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी करने की वजह से अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या मामले के आरोपित को 7 वर्ष की सश्रम करावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि सराय इनातय थाना क्षेत्र के चैनपुर तेदुई गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र नन्द लाल के खिलाफ वर्ष 2019 में धारा 498(ए), 304(बी) भा.द.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उप्र पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले की पैरवी सराय इनायत थानाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, एडीजीसी राजकुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक शशिभान और पैरोकार मुख्य आरक्षी ​श्रीनिवास को लगाया गया था। पुलिस टीम की प्रभावी ढंग से परैवी करने की वजह से दहेज हत्या के आरोपित राजेश कुमार के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाबी मिल गई। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद मंगलवार को अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र नन्द लाल को 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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