CRIME

जानलेवा हमला मामले में आरोपित को हुई पांच साल की सजा

प्रयागराज के जार्जटाउन थाने का छाया चित्र

प्रयागराज, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । जार्जटाउन पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जानलेवा हमला मामले के आरोपित को न्यायालय ने सोमवार को पांच साल के कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने दी।

उन्होंने बताया कि जार्जटाउन थाना क्षेत्र के रामानंद नगर अल्लापुर निवासी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र हरिवंश पाण्डेय के खिलाफ जार्जटाउन थाने में वर्ष 2021 में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन तहत जार्जटाउन थाने की पुलिस टीम एवं एडीजीसी मनोज कुमार पाण्डेय ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया। परिणामस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायधीश ई.सी. एक्ट प्रयागराज ने सोमवार को दोषसिद्ध करते हुए धारा 307 भादवि में 5 वर्ष के कारावास एवं व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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