
नैनीताल, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । नैनीताल जनपद के न्यायिक मजिस्ट्रेट-सिविल जज-जूनियर डिवीजन उर्वशी रावत के न्यायालय ने जानलेवा हमले से संबंधित एक मामले में निर्णय सुनाते हुए ग्राम स्यूड़ा औसाड़बन्यू पट्टी रौसिल जनपद नैनीताल निवासी आरोपित मान सिंह और प्रियंका उर्फ पुष्पा को दोषमुक्त घोषित कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार 10 नवम्बर 2022 को सुबह खेत में कार्य कर रही शिकायतकर्ता की मां के साथ मान सिंह, लक्ष्मण सिंह, हीरा देवी, सुमित सिंह उर्फ गुंजन सिंह, प्रियंका और सोनिया ने मारपीट की थी। साथ ही उन्हें जबरन घर ले जाकर लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हाथ-पांव बांधकर जोर-जबरदस्ती की गयी, कपड़े फाड़ दिये गये, डंडों से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। घटना के बाद पीड़िता को एम्बुलेंस से सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में भर्ती कराया गया।
प्रकरण में थाना भीमताल में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 354, 504 और 506 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। विवेचना के उपरान्त मान सिंह के विरुद्ध धारा 323, 354, 504, 506 और प्रियंका के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन ने गवाहों के कथन और चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत किये, परंतु कई साक्ष्यों में विरोधाभास सामने आये। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, इसलिए आरोपितों को दोषमुक्त किया जाता है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
