नैनीताल, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । नैनीताल उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में पौड़ी गढ़वाल निवासी दुर्गा देवी की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल निवासी दुर्गा देवी ने उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि धोखाधड़ी के मामाले में पौड़ी जिले के कोटद्वार थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सह-अभियुक्त मकबूल अहमद को इस न्यायालय की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जमानत प्रदान की गई है और सह-अभियुक्त कुसुम उर्फ कोसर को इसी प्रकार के अपराध में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अग्रिम जमानत दी गई है। इस प्रकार उनका तर्क है कि सह-अभियुक्तों को समान अपराध में जमानत पर रिहा किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
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(Udaipur Kiran) / लता
