Jammu & Kashmir

एसीबी श्रीनगर ने 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में डीडीसी सदस्य और उसके सहयोगी के खिलाफ किया मामला दर्ज

श्रीनगर, 1 जुलाई (Udaipur Kiran) । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) श्रीनगर ने एक स्थानीय स्कूल के लिए आधिकारिक एनओसी की व्यवस्था करने के बदले में 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के मौजूदा सदस्य और उनके सहयोगी गुलाम मोहम्मद खटाना के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया है।

एक बयान में एसीबी श्रीनगर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, धारा 61 (2) बीएनएस के तहत एक मौजूदा जिला विकास परिषद (डीडीसी) के सदस्य मोहम्मद शबान चोपान पुत्र गुलाम कादिर चोपान निवासी दारा हरवान और उनके दलाल गुलाम मोहम्मद खटाना पुत्र मुकीम खटाना निवासी दारा हरवान के खिलाफ आधिकारिक मंजूरी की व्यवस्था करने के बदले अवैध रिश्वत की मांग करने के आरोप में एफआईआर संख्या 12/2025 दर्ज की है।

उन्होंने कहा कि यह मामला इस पुलिस थाना द्वारा प्राप्त एक लिखित शिकायत के आधार पर बीडीसी सदस्य मोहम्मद शबान चोपान पुत्र गुलाम कादिर चोपान निवासी दारा हरवान और उनके दलाल गुलाम मोहम्मद खटाना पुत्र मुकीम खटाना निवासी दारा हरवान के खिलाफ दर्ज किया गया था जिन्होंने दारा में स्थापित उनके स्कॉलर्स बोर्डिंग स्कूल के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की सुविधा के लिए उनसे 5,00,000 की रिश्वत की मांग की थी।

बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि डीडीसी सदस्य ने दबाव डालने और रिश्वत मांगने के लिए झूठा आधार बनाने के साधन के रूप में उनके परिसर का आधिकारिक निरीक्षण किया। कुल रिश्वत राशि के हिस्से के रूप में खाली हस्ताक्षरित चेक के साथ 50,000 की प्रारंभिक किस्त की मांग की गई थी। आरोपों को एसीबी द्वारा सावधानीपूर्वक सत्यापित किया गया सत्यापन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह स्थापित हुआ है कि जनप्रतिनिधि ने अपने दलाल के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी।

तदनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 61 (2) बीएनएस के तहत एफआईआर संख्या 12/2025 पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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