Jammu & Kashmir

ट्रैप मामले में एसीबी ने तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय खाग को आरोप पत्र दिया

जम्मू, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को कहा कि उसने एक ट्रैप मामले में तत्कालीन नाजिर (वरिष्ठ सहायक), तहसील कार्यालय खग, बडगाम के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत के एक मामले में आरोपी फैयाज-उद-दीन शोरा तत्कालीन नाजिर (सीनियर असिस्टेंट, तहसील कार्यालय खग, बडगाम के खिलाफ पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर कश्मीर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 14/2023 के तहत एक मामले में आरोप पत्र पेश किया। विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश श्रीनगर।

बयान में कहा गया है कि एक लिखित शिकायत पर 03.08-2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने अंडर-ट्रायल संपत्ति विवाद मामले को कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खग के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए 2000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। एक जाल बिछाया गया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

रिश्वत की रकम मौके पर ही बरामद कर ली गई और रासायनिक परीक्षणों ने बाद में आरोपी के हाथों पर फिनोलफथेलिन की उपस्थिति की पुष्टि की। बयान में कहा गया है कि तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर लाए गए ठोस सबूतों के आधार पर जांच ने आरोपी लोक सेवक फयाज-उद-दीन शोरा तत्कालीन नाजिर (वरिष्ठ सहायक) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध स्थापित किया।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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