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अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान को लेकर अभिलेखों में संशोधन के लिए जारी नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवरिया की अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान को लेकर राजस्व अभिलेख में संशोधन के लिए जारी नोटिस के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले में दाखिल याचिका खारिज़ कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। देवरिया में गोरखपुर रोड स्थित अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान की भूमि यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की ओर से 1993 में वक्फ संपत्तियों की सूची में दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत दर्ज मामले में एडीएम देवरिया ने मजार व कब्रिस्तान को लेकर राजस्व अभिलेख में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान की ओर से याचिका दाखिल कर चुनौती देते हुए अनुरोध किया गया था कि अधिकारियों को वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त करने से रोका जाए।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि वक्फ अधिनियम के मद्देनजर, राजस्व संहिता के तहत राजस्व अभिलेख में संशोधन कार्यवाही जायज नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि याची के पास ये सभी मुद्दे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाने का उपाय है और वह नोटिस पर जवाब दाखिल कर सकता है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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