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भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को राहत नहीं, याचिका खारिज

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मऊ, 5 जुलाई (Udaipur Kiran) । भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की सजा पाए माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे एवं मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को अपर जिला जज (एमपी-एमएलए) की अदालत से शनिवार को कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि उनकी जमानत बरकरार रहेगी।

सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि सीजेएम (एमपी-एमएलए) की अदालत ने अब्बास अंसारी को 31 मई को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 01 जून, 2025 को अब्बास की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गयी थी। अब्बास मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। इस फैसले के खिलाफ अब्बास ने अपर जिला जज (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की थी। इसके साथ ही जमानत को बरकरार रखने की भी अपील की थी। अपर जिला जज (एमपी-एमएलए) राजीव कुमार वत्स ने इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अब्बास की याचिका खारिज कर दी। हालांकि उनकी जमानत बरकरार रहेगी।

वर्ष 2022 में एक चुनावी जनसभा में अब्बास अंसारी ने मंच से अधिकारियों को धमकी देते हुए हिसाब-किताब करने की बात कही थी। इसका चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेते हुए अब्बास अंसारी व उनके चुनाव एजेंट के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई सीजेएम (एमपी-एमएलए) की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने 31 मई 2025 को अब्बास और उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को दो साल की सजा सुनायी थी। इस फैसले के खिलाफ अब्बास ने अपर जिला जज (एमपी-एमएलए) की अदालत में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई और बहस पूर्ण हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसले के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था।—————

(Udaipur Kiran) / वेद नारायण मिश्र

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