Chhattisgarh

नशे के कारोबार में संलिप्त आरती रजक तीन माह के लिए जेल भेजी गई

पुलिस गिरफत में आरोपित महिला।

धमतरी, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिले में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने धमतरी पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के व्यापार में संलिप्त आरती रजक, निवासी धोबी चौक रामसागर पारा, धमतरी को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन माह के लिए रायपुर केंद्रीय जेल में निरुद्ध किया है।

यह कार्रवाई शासन की मंशा के अनुरूप, आईजी रायपुर के मार्गदर्शन और एसपी धमतरी के निर्देशन में की गई। न्यायालय आयुक्त सह निरुद्धकारिता अधिकारी रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 बी-121 वर्ष 2024 में आदेश जारी किया गया था। आदेशानुसार, आरोपिता आरती रजक को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम 1988 की धारा 11 के तहत 23 अक्टूबर 2025 से तीन माह की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध किया गया। धमतरी पुलिस द्वारा रव‍िवार को न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपि‍त को रायपुर केंद्रीय जेल भेजा गया। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा इसके पूर्व उषा धुरी और करण धुरी के विरुद्ध भी इसी प्रकार की पीआईटी एनडीपीएस कार्रवाई की जा चुकी है।

क्या है पीआईटी एनडीपीएस एक्ट

एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत सामान्य कार्रवाई तब होती है जब किसी के पास नशीले पदार्थों की बरामदगी या अपराध सिद्ध होता है। किंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार-बार मादक पदार्थों के अपराधों में लिप्त रहते हैं या तस्करी की श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, परंतु जिनके विरुद्ध तत्काल अपराध सिद्ध कराना कठिन होता है। ऐसे मामलों में रोकथामात्मक कार्रवाई के रूप में पीआईटी एनडीपीएस लागू की जाती है।

इस कार्रवाई का उद्देश्य

बार-बार एनडीपीएस अपराधों में शामिल व्यक्तियों को अस्थायी रूप से समाज से अलग करना, मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना, समाज में ड्रग्स व्यापार की रोकथाम करना शामिल है। धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सतत अभियान जारी रहेगा और ऐसे तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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