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आआपा ने आवंटित दफ्तर का किराया वसूलने के आदेश को दी चुनौती, केंद्र सरकार को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 07 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आआपा) की दिल्ली राज्य इकाई के लिए आवंटित दफ्तर का किराया वसूलने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय ने 20 जून को किराया जमा करने का रिमाइंडर नोटिस जारी किया था। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई जाए। तब केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये नोटिस कानून की प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 6 मार्च और 13 मई को संपदा निदेशालय ने 8 लाख के किराये का बिल भेजा है।

आम आदमी पार्टी ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय ने बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए ही किराया जमा करने का नोटिस दिया है। पार्टी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। पहले तो संपदा निदेशालय ने वीपी हाउस स्थित उसके दिल्ली राज्य ईकाई के दफ्तर के आवंटन को 14 सितंबर, 2024 को निरस्त कर दिया गया, लेकिन निरस्त करने की पहली सूचना 17 जनवरी को दी गई। उसके बाद पार्टी ने 30 अप्रैल को पार्टी का दफ्तर खाली कर संपदा निदेशालय को 30 अप्रैल को सौंप दिया था।

हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आवंटन को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है। हाई कोर्ट ने 26 मई को आवंटन निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इस पर 12 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। आवंटन निरस्त करने वाली याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जुलाई, 2024 में संपदा विभाग ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रुप में दफ्तर आवंटित किया था। उसके बाद संपदा विभाग ने पार्टी की दिल्ली इकाई के दफ्तर का आवंटन निरस्त कर दिया। ऐसा करना गैरकानूनी और मनमाना है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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