-सरकार ने कई विभागों की सेवा नियमों में किया बदलाव
चंडीगढ़, 17 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा में अब तृतीय और चतुर्थ स्तर के कैंसर सहित विभिन्न असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकार के स्तर पर हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।
अब विधवा और विधुरों तथा कुंवारों को पेंशन भी तभी मिलेगी जब उनके पास आधार नंबर होगा। इसी तरह पद्म विभूषण, पदम भूषण और पद्मश्री अवार्ड विजेताओं को गौरव सम्मान के लिए हर महीने मिलने वाले 10 हजार रुपये भी आधार कार्ड होने पर ही मिलेंगे।
सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया है। विभिन्न सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. जी अनुपमा ने आदेश जारी कर दिया है। आधार कार्ड से ही विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का प्रमाणीकरण करवाना होगा। अगर आधार संख्या नहीं दी है तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। 18 साल से कम उम्र के आवेदक की स्थिति में आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में आधार कार्ड बनने तक पहचान के अन्य सबूत के आधार पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
