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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा, जगह मुहैया कराने वाले युवक को भी जेल

कोर्ट

जयपुर, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 19 वर्षीय अभियुक्त कुलदीप मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अपराध के लिए कमरा मुहैया कराने वाले 20 वर्षीय अभियुक्त राजदेव मीणा को दस साल की सजा दी है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अभियुक्त ने नाबालिग को न केवल शारीरिक और भावनात्मक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसकी गरिमा को आहत करने वाला ऐसा अपराध किया है, जिसकी कटु स्मृति उसे जीवनभर रहेगी। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से एसएस राजावत ने अदालत को बताया कि पीडिता की मां ने 31 अगस्त, 2024 को प्रताप नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी निजी कॉलेज में पढती है। अपनी पढाई के लिए किराए पर कमरा लेकर रहती है। अभियुक्त कुलदीप मीणा उसके कुछ दिनों पहले बहला-फुसलाकर प्रतापनगर के एक फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। इसके साथ ही वह उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं साक्ष्य के आधार पर अदालत ने राजदेव मीणा को अलग से तलब किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि वह अप्रैल, 2024 से कुलदीप से सोशल मीडिया पर बात करती थी। इसके बाद वह पढाई के लिए जयपुर आ गई। वहीं कुलदीप ने उसके वीडियो चैट के कुछ स्क्रीनशॉट और बाद में मिलकर साधारण फोटो लेकर उसे परिजनों को नहीं दिखाने की एवज में एकांत में मिलने बुलाया। इस पर वह उससे मिलने चली गई। इस दौरान अभियुक्त उसे एक बिल्डिंग में ले गया। जहां राज मीणा ने बिल्डिंग में एंटी कराई और उन दोनों को एक खाली फ्लैट में छोड़कर चला गया। यहां कुलदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। घटना के बाद उसने अभियुक्त का फोन उठाना बंद कर दिया तो वह उसके कमरे पर आकर धमकाने लगा। इस पर उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी।

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(Udaipur Kiran)

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