
हरिद्वार, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । पन्द्रह वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएस कोर्ट रमेश सिंह ने आज आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि दो सितंबर 2023 को झबरेड़ा क्षेत्र के गांव से एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हुई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिल पाई थी। तलाश करने के दौरान पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पीडि़ता के परिजनों को पता चला था कि अभिषेक नाम का लड़का उनकी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बहला फुसलाकर ले गया है। पीडि़त लड़की के पिता ने घटना के तीसरे दिन झबरेड़ा थाने पर एक लिखित शिकायत आरोपित अभिषेक व अंकुर के खिलाफ दी थी। मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने अभिषेक पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम रांगडवाला थाना पिरान कलियर व उसके साथी अंकुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने पीडि़त लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था।
पीडि़त लड़की ने परिजनों व पुलिस को आपबीती सुनाते हुए अभिषेक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपित अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकायत पक्ष की ओर से साक्ष्य में नौ गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
