
जींद, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव खातला निवासी सुमित्रा ने 29 सितंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने मकान में चारपाई पर सोई हुई थी। उसी दौरान उसकी पुत्रवधु संगीता ने कहासुनी के चलते आग लगा दी। बाद में सुमित्रा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
पुलिस ने पुत्रवधु संगीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने हत्या की दोषी संगीता को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिस अधीधक कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी का परिणाम है कि हत्या की दोषी महिला को उम्र कैद की सजा मिली है।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
