
श्रीनगर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है।
यह संपत्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर मीर रोमान पुत्र मोहम्मद हाशिम मीर निवासी आली मस्जिद ईदगाह क्षेत्र का दो मंजिला आवासीय मकान है जो सफाकदल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 136/2024, धारा 8/22, 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में शामिल है।
आरोपी व्यक्ति का मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता है और जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। जांच से पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से अर्जित की गई थी।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के अनुसार अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से ज़ब्त और कुर्क कर लिया। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य ऐसे अवैध कार्यों को संभव बनाने वाले वित्तीय ढाँचों को ध्वस्त करना है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
