Jammu & Kashmir

एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 50 लाख मूल्य की एक आवासीय संपत्ति ज़ब्त

श्रीनगर, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले ढाँचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगभग 50 लाख मूल्य की एक आवासीय संपत्ति ज़ब्त की है।

एक बयान में पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि ज़ब्त की गई संपत्ति में एक मंजिला आवासीय मकान शामिल है जो 5 मरला और 68 वर्ग फुट ज़मीन पर बना है जिसका खसरा नंबर 339 है और जिसकी कीमत लगभग 50 लाख है। यह मकान वसीम अहमद बफंदा पुत्र गुलाम अहमद बफंदा निवासी लछमनपोरा दंदरखा, बटमालू का है।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई ज़दीबल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 1/2025, धारा 8/21, 29 के तहत दर्ज की गई है जिसमें उपरोक्त व्यक्ति को आरोपी के रूप में शामिल पाया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसका ड्रग तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है जिसमें वह मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता है जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

जांच से पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित की गई थी। इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त और कुर्क कर लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता है। बयान में कहा गया है कि यह घटनाक्रम मादक पदार्थों के नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने की जम्मू-कश्मीर पुलिस की व्यापक रणनीति में एक निर्णायक कदम है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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