दोषी के जीजा को न्यायालय ने किया दोषमुक्त
झांसी, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से छह साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की सजा व पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का
आदेश दिया है। साथ ही आरोपी के बहनोई को दोष मुक्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर 2018 को एक व्यक्ति ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बस स्टेंड के पास से भानपुर निवासी रविन्द्र कुशवाहा अपने जीजा बरुआ माफ निवासी ओमप्रकाश समेत उसकी नाबालिग पुत्री को बाइक पर बैठाकर जबरन भगा ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज कर पीड़िता के बयानों के आधार पर बलात्कार की धारा की बढ़ोत्तरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आरोपी रविन्द्र कुशवाह को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे पचास हजार रुपये अर्थदंड का आदेश देते हुए उसके बहनोई ओमप्रकाश को दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना की राशि में तीस हजार रुपए पीड़िता को दी जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया
