
प्राधिकरण ने नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी को बताया अवैध
बांदा, 30 नवंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में तेजी से फल-फूल रही अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण पर बांदा विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण के सचिव मदन मोहन वर्मा ने रविवार को कहा है कि अवैध जमीन पर प्लाटिंग करना, खरीदना या बेचना दंडनीय अपराध है और ऐसे निर्माण कभी भी बुलडोजर से ध्वस्त किए जा सकते हैं।
रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी घोषित अवैध
नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी को प्राधिकरण ने पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए लोगों से प्लॉट न खरीदने की अपील की है। सचिव के अनुसार इस कॉलोनी में किसी प्रकार की स्वीकृति या मानचित्र उपलब्ध नहीं है।
महोबा रोड–नरैनी रोड पर नियम विरुद्ध कार्य
बीडीए की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में महोबा रोड त्रिवेणी चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पीछे करीब 8 बीघा जमीन पर बिना स्वीकृत ले–आउट के प्लाटिंग और निर्माण पाए गए। इसी तरह नरैनी रोड पर राजा देवी डिग्री कॉलेज हॉस्टल के पास तथा मेडिकल कॉलेज गेट नंबर-1 से कुछ दूरी पर लगभग 20 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित होती मिली। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के मानचित्र या अनुमति-पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए।
सर्किट हाउस व तुलसी नगर क्षेत्र भी निगरानी में
सर्किट हाउस क्षेत्र में जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बांटे जाने की शिकायतों पर प्राधिकरण की टीम ने निरीक्षण कर क्षेत्र को विशेष निगरानी में रखा है। तुलसी नगर बाबा तालाब के पास भी बिना अनुमति प्लाटिंग की जानकारी पर सर्वे कर मामले को जांच सूची में शामिल कर लिया गया है।
मैरिज हॉल, होटल-रेस्टोरेंट पर हाेगी कार्रवाई
प्राधिकरण सचिव के अनुसार शहर के लगभग 20 मैरिज हॉल संचालकों ने अभी तक अपना नक्शा पास नहीं कराया है। इस संबंध में 6 दिसंबर शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई है। नक्शा पास न कराने वालों के हॉल सील किए जाएंगे।
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक में दो प्रतिष्ठानों ने नक्शा पास कराया है, जबकि शेष को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे तुरंत प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उनके प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाएंगे।
ध्वस्तीकरण के लिए मांगी पुलिस
अवैध प्लाटिंग पर बड़े स्तर की कार्रवाई की तैयारी के तहत सचिव द्वारा पुलिस अधीक्षक से भारी पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि ध्वस्तीकरण अभियान दबाव और बाधाओं से मुक्त होकर संचालित हो सके।
हाेगी कड़ी कार्यवाही
अवैध प्लाटिंग से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27(1), 28(1) और 28(2) के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अवैध प्लाट काटने या कॉलोनी विकसित करने वालों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना और निर्माण जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन 2,500 रुपए तक अतिरिक्त आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। संबंधित पक्षों को 3 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश जारी किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह