Madhya Pradesh

मप्रः एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम

भोपाल, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान दोहराया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 और 32 के तहत यदि कोई व्यक्ति एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रावधान के अनुसार, दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एस आई आई प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाओं की सत्यता अनिवार्य है। गलत जानकारी देने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए आयोग ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना देने से बचें।

मतदाताओं को किया साइबर फ्राड से सचेत, गणना पत्रक भरने के लिए नहीं चाहिए ओटीपी

एसआईआर-2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए बीएलओ या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से ओटीपी मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए बताया है कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा नजदीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ceoelection.mp.gov.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि एसआईआर पत्रक भरते समय सुरक्षा उपायों का पालन करें। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही एसआईआर भरें।

ये हैं सुरक्षा उपाय

ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। एसआईआर की प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी द्वारा फोन/मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि मांगना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यदि कोई इस तरह की जानकारी माँगता है तो वह ‘साइबर फ्रॉड कॉल’ हो सकता है।

एसआईआर भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की फीस, प्रोसेसिंग चार्ज या भुगतान करने के लिए कहे जाने पर ध्यान दें-ऐसे संदेश/कॉल धोखाधड़ी हो सकते हैं। व्हॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर मिले लिंक न खोलें। ‘आपका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा’, ‘तुरंत एसआईआर भरें’ जैसे संदेश फर्जी हो सकते हैं। एसआईआर के लिये साइबर कैफे का उपयोग करते समय सतर्क रहें। ऑटो-सेव बंद रखें, कार्य समाप्त होने पर ब्राउजर इतिहास/कैश साफ़ करें और अनिवार्य रूप से लॉगआउट करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल: www.cybercrime.gov.in अथवा हेल्पलाइन: 1930 पर कर सकते हैं।

महाराष्ट्र की पिछली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची अब ऑनलाइन उपलब्ध

मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से सटे जिलों के मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पहले महाराष्ट्र की पिछली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण, हमारे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के मतदाता अपने एन्यूमरेशन फॉर्म / गणना पत्रक में महाराष्ट्र के पिछले SIR से संबंधित विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं कर पा रहे थे। अब महाराष्ट्र की यह पिछली SIR मतदाता सूची ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे सीमावर्ती जिलों के मतदाताओं के लिए जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है।

विशेष रूप से यह पूरी जानकारी अब BLO ऐप पर भी उपलब्ध करा दी गई है। इससे BLO अब मतदाता के दावों/आपत्तियों या सत्यापन के दौरान महाराष्ट्र की पूर्व SIR मतदाता सूची से सहजता से मैपिंग कर सकेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने फॉर्म में पिछली SIR के विवरण भरने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। मतदाता इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने विवरणों की जांच कर आवश्यक जानकारी BLO को उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि मतदाता सूची में सुधार का कार्य और अधिक पारदर्शी व सटीक रूप से संपन्न हो सके।

(Udaipur Kiran) तोमर