Madhya Pradesh

रक्षा सचिव सहित अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस : कैंट की जमीन अतिक्रमण का मामला

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जबलपुर, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने जबलपुर कैंट के निवासी आबिद हुसैन की ओर से दायर याचिका जिसमें कैंट बोर्ड की जमीन पर मौजूद अतिक्रमणकारियों को 32 साल पहले नोटिस जारी होने के बाद भी उन्हें न हटाए जाने से संबंधित मामला है, को लेकर केन्द्र सरकार के रक्षा सचिव, डायरेक्टर जनरल डिफेन्स एस्टेट, रक्षा मंत्रालय के प्रिंसिपल डायरेक्टर और जबलपुर के डिफेन्स एस्टेट ऑफिसर को नोटिस जारी किए हैं।

इस याचिका में आरोप है कि अतिक्रमणकारियों को 32 साल पहले नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इतने वर्षों बाद भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा जस का तस बना हुआ है और अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे, जो अवैधानिक है। मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बेंच ने जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई दाे जनवरी को निर्धारित की है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक