Madhya Pradesh

अनूपपुर: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास एंव जुर्माना

फाईल

अनूपपुर, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल अनूपपुर की न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे पति समय लाल बैगा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000/-रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने गुरूवार को बताया गया कि 50 वर्षीय समय लाल बैगा निवासी धनपुरी थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा 21 सितंबर 2023 को पत्नी लेखनबाई से लडाई झगडा करते हुए टंगिया से जानबूझ कर मार कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी दूसरे दिन को अरोपित के पिता समनु बैगा ने थाना कोतवाली अनूपपुर में में दी। जिस पर पुलिस ने अपराध की धारा 302 आईपीसी पंजीकृत करते हुए विवेचना के दौरान आरेापित को गिरफ्तार कर कथन उपरांत घटना में प्रयुक्त टंगिया एवं मानव रक्त वाला टी शर्ट को पुलिस ने जप्त कर राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला सागर भेजा गया।

पुलिस ने संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जहां प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने सुनवाई की, जिसमें लेाक अभियोजक ने 24 साक्षियों के साक्ष्य और 42 दस्तावेजों को परीक्षत करा अपने तर्कों और बहस की, मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए हत्या के आरोपी समय लाल बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।

(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला