
जबलपुर, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । मप्र हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीजन बेंच ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में 20 साल की सजा पाए एक आरोपित की अपील पर बैतूल के पुलिस अधीक्षक को शपथ-पत्र पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बैतूल जिले के सारणी थानांतर्गत ग्राम झांगड़ा में रहने वाले अजय कासड़े की ओर से यह अपील दायर की गई है। नाबालिग से दुराचार करने के आरोप में बैतूल की जिला सत्र न्यायालय ने 15 मई 2024 को अजय कासड़े को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट में बुधवार सुनवाई हुई। बेंच ने पाया कि रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल ने डीएनए सेम्पल को पॉजिटिव पाया था। इसके बाद भी वह रिकॉर्ड पर पेश नहीं की गई।
कोर्ट ने एसपी को सात दिनों की मोहलत देकर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को निर्धारित की है। बेंच ने पूछा है कि जब आरोपी की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब वह रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाई गयी।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक