
अनूपपुर, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय ने न्यायाधीश के घर में ताला तोड़ कर चोरी करने वाले दो आरोपी 40 वर्षीय गुलाब नायक निवासी ग्राम जमुडी एवं 40 वर्षीय मदन नायक निवासी लखनपुर, थाना कोतवाली अनूपपुर की जमानत आवेदन बुधवार काे निरस्त कर दी, जिस पर पुन: जेल भेज दिया।
लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने ने बताया कि अनूपपुर जिला मुख्यालय के स्मार्ट सिटी में हुई दो घरों में चोरी के 10-11 नवंबर की रात गुलाब नायक और मदन नायक सहित 2 अन्य ने न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रशांत रात्रे के घर में 11 नवंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद वर्मा के किराए के मकान नंबर 138 का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर से एक हाथ घड़ी और बच्चों के गुल्लक से 20,000 रुपए नकद चोरी हुए थे। जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू की और बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तु त किया था जहां जेल भेज दिया गया था। बुधवार को आरोपियों की ओर से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शासन का पक्ष रखा और मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गुलाब नायक और मदन नायक की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर में न्यायिक हिरासत में हैं।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला