Madhya Pradesh

इंदौर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस चल रही मसाला फैक्ट्री में खाद्य कारोबार कराया गया बंद

बिना लाइसेंस चल रही मसाला फैक्ट्री में खाद्य कारोबार कराया गया बंद

-सहज इंटरप्राइजेज बिना खाद्य लाइसेंस के चलते पाई गई, परिसर मे खाद्य पदार्थो का विक्रय तत्काल प्रभाव से कराया गया बंद

इंदौर, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की करते हुए सहज एंटरप्राइजेज, 329/3/6, उद्योग नगर, पालदा, इंदौर का औचक किया गया। परिसर में प्रतिष्ठान प्रभारी युवराज राजानी उपस्थित पाए गए। मौके पर बिना खाद्य लाइसेंस प्राप्त किये मसाला निर्माण का कार्य किया जाना पाया गया।

संपूर्ण निर्माण इकाई में अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गई। खाद्य पदार्थों का भंडारण अस्त व्यस्त पाया गया। प्योर इंदौरी रेड चिली पाउडर, प्योर इंदौरी कोरिएंडर पाउडर, प्योर इंदौरी टर्मरिक पाउडर, प्योर इंदौरी हींग युक्त जीरावन, राम बंधु मैंगो पिकल के नमूने जांच हेतु लिये गए। प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ती न होने के कारण परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति का प्रकरण नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा जा रहा है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(Udaipur Kiran) तोमर