
राजगढ़, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशकुमार शर्मा की कोर्ट ने तीन युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपितों को दस-दस साल की सजा व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक विजयसिंह सिसोदिया ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितम्बर 2021 को फरियादी लखन ने थाना खिलचीपुर शिकायत दर्ज की, उसके गांव के ललित पर ग्राम बघेली निवासी हरीसिंह पुत्र कंवरलाल ने आरोप लगाया था कि वह उसकी पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया था, जिसके निराकरण के लिए उक्त दिनांक को नहारदा मंदिर पर गांव के लोगों की बैठक रखी गई।
मंदिर में बैठक चल रही थी तभी आरोपित हरीसिंह ने झूठा इल्जाम लगाते हुए कहा कि ललित उसकी पत्नी को गाड़ी पर बैठाकर ले गया था, इसलिए बैठक में बैठने लायक नही है। इसी दौरान हरीसिंह के साले विष्णू ने ललित को पकड़ लिया और हरीसिंह ने जान से मारने की नीयत से उसके सीने पर चाकू से हमला कर दिया। बीचबचाव करने पर हरीसिंह ने लखन व प्रताप पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे उनके सीने व अंगूठे में गहरा जख्म हो गया। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 307, 324, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित हरीसिंह पुत्र कंवरलाल सौंधिया निवासी बघेली, विष्णू पुत्र प्रेमसिंह सौंधिया निवासी उदयपुरिया को धारा 307, 324 में दस-दस साल की व एक साल की सजा और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक