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पार्क रीजेंसी प्रोजेक्ट प्रकरण में हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रोटेस्ट पिटिशन की सुनवाई का रास्ता साफ

जयपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर रोड स्थित पार्क रीजेंसी प्रोजेक्ट को ईडी की ओर से अटैच करने से जुडे मामले में राज्य सरकार, ईडी, आदर्श बिल्ड एस्टेट लिमिटेड के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल व मधु चौरडिया सहित अन्य से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि याचिकाकर्ताओं को फ्लैट्स का कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश तारा देवी केडिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता नीतीश बागडी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने साल 2012 से साल 2017 के दौरान पार्क रीजेंसी में अपने फ्लैट्स खरीदे और फ्लैट्स की 90 फीसदी से भी ज्यादा रकम प्रमोटर्स को भुगतान की जा चुकी है। बिल्डर ने कई लोगों को ऑफर ऑफ पजेशन भी जारी कर दिया, लेकिन इस दौरान ही 2019 में ईडी ने आदर्श क्रेडिट सोसायटी घोटाले के चलते इस प्रोजेक्ट को भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान अस्थाई तौर पर अटैच कर दिया। इस दौरान ईडी ने फ्लैट खरीदारों को न तो कोई नोटिस दिया और ना ही उनका पक्ष जाना। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने वैध स्रोतों से अर्जित राशि से यहां निवेश किया है और उनका किसी कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा ईडी को अपराध के अनुपात में संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है न कि निर्दोष लोगों की संपत्ति को। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)