CRIME

12 साल के बच्चे की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला और संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट से इंकार

पॉलीग्राफ टेस्ट : फाइल फोटो

शिमला, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव थाना क्षेत्र के लिंबड़ा गांव में 12 साल के बच्चे की आत्महत्या मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपी महिला और अन्य संदिग्धों का लाई डिटेक्टर/पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए स्पेशल कोर्ट शिमला से अनुमति मांगी थी। पुलिस की इस याचिका पर अदालत ने आज आरोपी पुष्पा देवी सहित सभी संदिग्धों को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी और संदिग्धों ने इस परीक्षण से गुजरने के लिए सहमति देने से इंकार कर दिया। इसके बाद इस दिशा में आगे की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस अब कानूनी राय लेने के बाद अगला कदम तय करेगी।

गौरतलब है कि 16 सितंबर को लिंबड़ा गांव में 12 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद 18 सितंबर को पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 107, 127(2), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान छुआछूत और जातिगत दुर्व्यवहार के आरोप सामने आने पर केस में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

इस मामले में आरोपी महिला को पुलिस ने 15 अक्टूबर को गिरफ्तार कर रोहड़ू न्यायालय में पेश किया था, जहां अदालत ने उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। आरोप है कि 16 सितंबर को महिला ने बच्चे के साथ मारपीट की और उसे गोशाला में बंद कर दिया था। शाम को बच्चा घर पर बेहोश मिला, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 17 सितंबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में यह बात सामने आई कि बच्चे ने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था।

घटना के बाद परिजनों ने 20 सितंबर को रोहड़ू थाना में शिकायत दर्ज कराई। बच्चे की मां के बयान के आधार पर 28 सितंबर को आरोपी महिला पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

अब लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए आरोपी और संदिग्धों द्वारा सहमति न देने के बाद मामला दोबारा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

—————

(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा