Chhattisgarh

एसआईआर में गलत जानकारी देने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

शिविर में फार्म भरते हुए नागरिक

धमतरी, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा शन‍िवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चार नवंबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है। अभियान के तहत निर्वाचकों को गणना प्रपत्र का वितरण लगभग पूर्ण कर लिया गया है और इन प्रपत्रों के संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से जारी है।

विज्ञप्ति में नागरिकों से गणना प्रपत्र भरते समय विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मृत व्यक्तियों, भारतीय नागरिकता त्याग चुके व्यक्तियों या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए गणना प्रपत्र जमा करना जिसके नाम के एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने की जानकारी हो, कानूनन दंडनीय अपराध है। यदि कोई निर्वाचक जानबूझकर गलत घोषणा करता है या एक से अधिक स्थानों के लिए गणना प्रपत्र जमा करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सत्य एवं सटीक जानकारी प्रदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा