
विदेशी मेहमानों को ठहराने समेत नियमों के तहत फॉर्म सी की अनदेखी
वाराणसी,22 नवंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बिना अनुमति के अपने होटल में ठहराने वाले संचालक व मैनेजर के खिलाफ भेलूपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि विदेशी मेहमानों को ठहराने सहित नियमों के तहत फॉर्म सी का उल्लंघन किया गया है। संबधित थाना को सूचना भी नहीं दी गई। दुर्गाकुंड पुलिस चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
चौकी प्रभारी विकास कुमार मिश्रा की तहरीर के अनुसार, दुर्गाकुंड क्षेत्र के होटल दयाल टाॅवर में बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी ने कुल 20 कमरों को बुक किया था। सभी मेहमान 20 नवंबर को विभिन्न समय पर होटल में दाखिल हुए, जिसमें 10 विदेशी मेहमान भी शामिल थे। होटल प्रबंधन ने नियमों की अनदेखी कर बिना अनुमति विदेशी पर्यटकों को ठहराया। एलआईयू और आईबी की ओर से भी सूचना दी गई कि दयाल टाॅवर होटल में विदेशी मेहमानों को ठहराया गया है। इस आधार पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान मेहमानों का पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखा हुआ था और रजिस्टर में एंट्री भी की गई थी। पूछताछ में मैनेजर नितेश सिंह ने बताया कि परमिशन के लिए अभी आवदेन किया गया है। होटल के मालिक (संचालक) जवाहर नगर निवासी राजीव सिंह भी मौके पर नहीं मिले। इस मामले में भेलूपुर थाने में होटल दयाल टाॅवर के संचालक मालिक और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी