CRIME

शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला संगठित गिरोह बेनकाब, पांच आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी।

धर्मशाला, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) ।

कांगड़ा जिला के पुलिस थाना नगरोटा बगवां की टीम ने शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। पांचों आरोपियों को आज न्यायालय ने पेश किया गया जहां से उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

गौरतलब है कि शिव पाल पुत्र हेमराज, निवासी गांव पटियालकड़,डाकखाना थलूँ, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, आयु 34 वर्ष द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस थाना में दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाह का झांसा देकर उनसे सोने-चांदी के आभूषण तथा नकद राशि हड़पी गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरती, प्रदीप पुत्र अमर सिंह तथा अन्य बिचौलियों ने उनकी शादी रेणु पुत्री इन्द्रजीत निवासी हरमान नगर, गली नं.-5, डाकखाना डकोआ, जिला जालन्धर (पंजाब) के साथ करवाई। यह विवाह एक अगस्त 2025 को तहसील कांगड़ा में करवाया गया था। शिकायत के अनुसार इस विवाह के उपरांत रेणु ने तथा अन्य व्यक्तियों ने सोने-चाँदी के जेवरात, नकद 50 हजार रूपये, तथा 30 हजार रूपये (गूगल पे) से हड़प लिए।

शिकायतकर्ता को 15 नवंबर को पता चला कि उक्त महिला रेणू व अन्य बिचौलिए नगरोटा बगवां क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को भी शादी का झांसा देकर धोखा देने की फिराक में हैं।

शिकायत की जांच उपरांत थाना नगरोटा बगवों में मामला दर्ज किया गया तथा पुलिस थाना नगरोटा की पुलिस टीम द्वारा तत्परता, सूझबूझ और तकनीकी जांच के माध्यम से मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में रेणु पुत्री इन्द्रजीत, निवासी गांव बाबा बुडढा साहिब गली नम्बर-11, तहसील डकोआ रामा मण्डी जालन्धर (पंजाब) उम्र 30 साल, प्रदीप पुत्र अमर सिंह, निवासी निवासी कलेड, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा उम्र 43 साल, वलवन्त सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी गांव बडैच डाकखाना सुईयापुर तहसील रायकोट जिला लुधियाणा पंजाब उम्र 35 साल, राजप्रीत कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह, निवासी गांव रजापुर पती, डाकखाना नूरपुर वेट तहसील व जिला लुधियाना (पंजाब) उम्र 40 साल तथा आरती पत्नी जगदीश कुमार निवासी गांव रिहालपुरा डाकखाना, तहसील व जिला कांगड़ा उम्र 39 साल शामिल हैं। उपरोक्त आरोपियों को अदालत ने पांच दिन पुलिस रिमांड हासिल दिया है तथा गहनता से पूछताछ अमल में लाई जा रही है।

(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया