HEADLINES

प्रदूषण के बीच दिल्ली में निर्माण कार्य रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय

ने प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों को रोकने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस तरह के कदम उठाने की बजाय हमें दीर्घकालिक समाधान के बारे में सोचना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति के हिसाब से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कदम उठाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार के साथ बैठक कर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान पर सुझाव देने को कहा, ताकि इस समस्या का स्थायी निवारण किया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए एक दिन का समय दिया है। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को एक दिन का समय दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे उपकरण इसके लिए सक्षम हैं।

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण स्तर पर रोक लगाने के लिए वो कड़े निर्देश जारी करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम विशेषज्ञों का स्थान नहीं ले सकते हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। निर्माण और इससे जुड़े सभी क्षेत्रों पर लाखों परिवारों की आजीविका निर्भर है, इसलिए एक व्यापक प्रतिबंध लगाने से गंभीर सामाजिक और आर्थिक नतीजे देखने को मिल सकते हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

————

(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी