हमीरपुर, 14 नवम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आरसी जारी होने के बाद भी बकायेदारी न देने जमा करने पर शुक्रवार को एसडीएम सदर ने अधिशाषी अभियंता विद्युत का खाता कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई से यहां विद्युत विभाग में हड़कम्प मच गया है।
उपजिलाधिकारी सदर केडी शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि उप श्रमायुक्त न्यायालय उ०प्र० चित्रकूट धाम क्षेत्र बाँदा के द्वारा वाद स० .45/2019 केश कुमार बनाम प्रोपराइटर नेशनल कम्पनी भरथना रोड इटावा में .38,0000 रु० ब्याज की वसूली अधिशाषी विद्युत वितरण खंड से वसूली किये जाने हेतु मांगपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बाकीदार से वसूली की जानी है। बताया कि अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड हमीरपुर को वसूली हेतु आरसी प्रपत्र .36 23 जुलाई 2025 को तामील करा दिया गया है। लेकिन बकाया की वसूली अभी तक नहीं हो पायी है। अतः बकाया की वसूली हेतु राजस्व संहिता नियमावली के नियम 153 के तहत आर० सी० प्रपत्र निर्गत कर बाकीदार का शाखा प्रबन्धक इन्डियन बैंक शाखा हमीरपुर में संचालित खाता सं० 50542429510 कुर्क कर लिया गया है व संहिता के नियम 15 के तहत उक्त बाकीदार के वसूली देय बैंकर्स चेक उप श्रमायुक्त चित्रकूट धाम क्षेत्र बॉदा उ०प्र० के पक्ष में उक्त खाते से निर्गत करने का कष्ट करे, उक्त खातो में निर्गत धनराशि के पश्चात कुर्क खाते कुर्की से स्वतः मुक्त हो जायेंगे।
इसी तरह हमीरपुर उपजिलाधिकारी सदर केडी शर्मा ने बताया कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद हमीरपुर के द्वारा मु० 1870600 रु०$ ब्याज की वसूली अधिशाषी विद्युत वितरण खंड से वसूली किये जाने हेतु मांगपत्र प्राप्त हुआ है जिसमे बाकीदार से वसूली की जानी है, अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड हमीरपुर को वसूली हेतु आर० सी प्रपत्र 36 को तामील करा दिया गया है, लेकिन बकाया की वसूली अभी तक नहीं हो पायी है। अतः बकाया की वसूली हेतु राजस्व संहिता नियमावली के नियम 153 के तहत आरसी प्रपत्र निर्गत कर बाकीदार का शाखा प्रबन्धक इन्डियन बैंक शाखा हमीरपुर में संचालित खाता कुर्क कर लिया गया है
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा