
रांची, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहयोग से नगड़ी प्रखंड के चिपरा गांव में गुरुवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर डिप्टी एलएडीसी, राजेश कुमार सिन्हा, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के डीन, फेकल्टी ऑफ लॉ, अमृता सुदन चक्रवर्ती, विधि विभाग के अमित झा, सहायक प्रोफेसर अमन कुमार रीतिका स्वरूप, डीन ऑफ ईकोनोमिक्स अभिषेक वैभव सहित अन्य उपस्थित थे।
कार्यक्रम में आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उपस्थित ग्रामीणों को दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर बताया कि दहेज प्रथा समाज के लिए एक गंभीर अपराध है। इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी ग्रामीणों को दी गयी।
वहीं एलएडीसी डिप्टी, राजेश कुमार सिन्हा ने निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और दहेज प्रथा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, शिक्षा के अधिकार तथा संविधान की धारा- 21ए के तहत शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने नालसा की ओर से संचालित डॉन योजना की जानकारी देते हुए छात्रों से नशा नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि नशा करने से घर-परिवार नष्ट होता है। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के बारे में भी बताया। साथ ही ग्रामीणों को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्नस धाराओं के बारे में बताया। सिन्हा ने कहा कि अपने खेत में अफीम की खेती करना अपराध है। इसमें सजा का प्रावधान भी है। उन्होंने टॉल फ्री नम्बर – 1933 जो नशा से संबंधित है के बारे में जानकारी दी। सिन्हा ने नालसा टॉल फ्री नम्बर – 15100 के बारे में भी बताया।
उल्लेखनीय है कि सिन्हा ने आगामी 29 नवम्बर को बिजली के वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत और 13 दिसम्बर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak