मुंबई, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । कोचिंग क्लास चलाने वालों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसओपी तैयार करने का फैसला किया है। इससे कोचिंग क्लासों के संचालन संबंधी नियमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें पंजीकरण, सुविधा मानकों, फ़ीस स्ट्रक्चर के अलावा लुभावने वादों से संबंधित दिशानिर्देश शामिल होंगे।
राज्य में कोचिंग क्लास चलाने वालों की भरमार है. वे अपने तरीके से फ़ीस वसूलने के साथ कई तरह के भ्रामक वादे करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में कोचिंग क्लास का बिजेनस करीब 50 हजार करोड़ रुपए के आस-पास है। महाराष्ट्र सरकार एसओपी के माध्यम से बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर कोचिंग क्लासों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसमें कोचिंग क्लास चलाने के लिए निर्धारित स्थान, सुरक्षा मानदंड आदि के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे। हालांकि इस क्षेत्र में फ़ीस को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं होगा। नई नीति में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक कक्षा का एक सूचना विवरण, जिसमें शुल्क संरचना का विवरण भी शामिल होगा।
देखा गया है कि ज्यादा अच्छे अंकों के साथ सफल होने छात्रों की तस्वीर कई कोचिंग क्लासों के विज्ञापनों में लगाई जाती हैं। जिनमें से कोचिंग क्लास दावा करते हैं कि वह उनका छात्र है। इस बात पर जोर दिया जाएगा कि इस तरह के झूठे दावे करने वालों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके।
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार