
–जिला कलेक्टर को कमेटी की कोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी
प्रयागराज, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाघम्बरी क्षेत्र श्रीराम लीला कमेटी के प्रबंधकीय विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर कठोर कदम उठाते हुए विवादग्रस्त दो समितियों के सदस्यों के राम लीला परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। कहा है कि समिति का काम कलेक्टर देखेंगे।
कोर्ट ने याचिका को एक साल बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रामलीला कमेटी की प्रबंध समिति व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
रामलीला कमेटी का विवाद चल रहा है। दो कमेटियों के परस्पर दावे को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को ही दूर रहने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे