
दुमका, 10 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने चार साल पहले जामा की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अमलाचातर के दिलीप राय को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस की। अदालत ने आठ गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार जामा के एक गांव की किशोरी 31 मई 2021 को घर में बताकर शौच करने के लिए गई थी। जंगल से दिलीप राय ने डरा धमका कर उसका अपहरण कर लिया और खेत से दूर वीरान एक गडढे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक किशोरी वापस घर नहीं आई तो घरवालों ने उसकी खोजबीन की। इसी क्रम में घरवालों ने आरोपित को किशोरी के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्त में आने के बाद भी आरोपित भाग निकलने में सफल रहा। किशोरी के पिता ने जामा थाना में उसके खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दिलीप को अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
—————
(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार