
झाबुआ, 10 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के पेटलावद वृत्त के ग्राम महुड़ीपाड़ा में एक रिहायशी मकान में छुपा कर रखी हुई 139 बल्क लीटर अवैध शराब आबकारी विभाग द्वारा बरामद की गई है, किंतु विभागीय टीम को देखकर आरोपित भाग खड़ा हुआ। आबकारी विभाग के अनुसार फरार आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 47880/- बताया गया है।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी सोनाली बेंजामिन ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध सोमवार को मुखबिर की सूचना पर आबकारी वृत्त पेटलावद के ग्राम महुडीपाड़ा में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। मुखबिर द्वारा इस संबंध में सूचना मिलने पर विभागीय टीम (आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम सिंह परमार एवं योगेश कुमार दामा द्वारा की गई एवं आबकारी स्टाफ मुख्य आरक्षक कान्तु डामोर, आरक्षक लालचंद गहलोत, पंकज डोडियार) वहां पहुंची और जब बताये स्थान पर सुभाष पुत्र नागजी मुनिया के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई तो वहां पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 5 पेटी, पावर 10000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 3 पेटी एवं देशी मदिरा मसाला 5 पेटी जिन, इस प्रकार कुल 13 पेटी (कुल- 139.2बल्क लीटर) अवैध शराब विधिवत जप्त कर आबकारी विभाग की टीम द्वारा अपने में कब्जे आबकारी ले ली गई, और मौके से फरार आरोपी सुभाष पुत्र नागजी मुनिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) (क) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत की गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 47880/- है।
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(Udaipur Kiran) / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा