
हिसार, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
के मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय के निदेशक डॉ. राजेश खुराना के की अगुवाई में शिक्षक
एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वर्ष
2023 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नये आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी
प्रदान की गई।
इस अवसर पर जिला पुलिस विभाग के अधिकारियों (हिसार जिला कम्युनिटी पुलिस के
इंस्पेक्टर कंवरपाल और अन्य अधिकारी अजय कुमार, इंद्रपाल, नीलम, किरण) ने गुरुवार काे उपस्थितजनों
को नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं, पुराने कानूनों की तुलना में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों
तथा उनके व्यावहारिक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया
कि ये नये कानून नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली, त्वरित न्याय प्रक्रिया, तकनीक के
उपयोग तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हैं। कार्यक्रम के दौरान
प्रश्नोत्तर सत्र भी साथ साथ आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों
ने अपनी शंकाएँ रखीं और पुलिस अधिकारियों ने उनका समाधान किया।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला पुलिस विभाग के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा
करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम कर्मचारियों में कानूनी साक्षरता बढ़ाने और
नये प्रावधानों के सुचारू पालन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कार्यक्रम के समापन पर पुलिस
अधिकारियों और उपस्थित प्रतिभागियों को डॉ संदीप गुप्ता, प्रोफेसर ने धन्यवाद किया
और कहा की सभी को कानून और न्याय प्रणाली का भलीभांति पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। इस
अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, ग़ैर शिक्षक कर्मचारी और पुलिस विभाग का ट्रेनिंग
स्टाफ मौजूद रहा।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर