West Bengal

आरजी कर मामले में दोषी संजय रॉय की भांजी की मौत, बहन व बहनोई पर हत्या का मामला दर्ज

कोलकाता, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में दोषी संजय रॉय की 11 वर्षीय भांजी की संदिग्ध मौत के मामले में उसकी बहन और बहनोई पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मृत बच्ची की दादी प्रतिमा सिंह, जो दक्षिण कोलकाता के अलीपुर स्थित विद्यासागर कॉलोनी में रहती हैं, अपनी पोती की असामयिक मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकीं और उन्होंने अपने बेटे भोला सिंह और बहू पूजा सिंह के खिलाफ अलीपुर थाना में हत्या की शिकायत दर्ज कराई।

प्रतिमा सिंह के अलावा, कॉलोनी के कुछ अन्य निवासियों ने भी भोला और पूजा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दोनों ने अपनी बेटी की हत्या की है।

कोलकाता पुलिस के अधिकारी ने बताया कि शिकायत हत्या की है, इसलिए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच गंभीरता से की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच हो रही है। जानकारी के मुताबिक, संजय रॉय की 11 वर्षीय भांज ीका शव 19 अक्टूबर को विद्यासागर कॉलोनी स्थित एक अलमारी में फंदे से लटका मिला था। उसे तत्काल एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया जहां 20 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।

पुलिस को जांच में पता चला कि मृतका की सगी मां, जो संजय रॉय की बहन थी, कुछ वर्ष पहले आत्महत्या कर चुकी थीं। इसके बाद रॉय के पिता ने अपनी दूसरी बेटी पूजा की शादी भोला सिंह से कर दी। घटना के दिन पूजा पटाखे खरीदने बाहर गई थीं।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि भोला के घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह संकेत मिला कि बच्ची की मौत आत्महत्या से हुई है। रिपोर्ट में गले पर फांसी के निशान पाए गए। हालांकि, पड़ोसियों का आरोप है कि पिता और सौतेली मां ने बच्ची की हत्या की है।

दादी प्रतिमा सिंह का आरोप है कि बच्ची अक्सर चोरी-छिपे उनके पास आती थी और शिकायत करती थी कि पिता और सौतेली मां उसे पीटते हैं। उन्होंने बताया कि पूजा अक्सर अपनी सौतेली बेटी की पिटाई करती थी और काली पूजा व दीवाली से पहले भोला ने भी बेल्ट से उसे मारा था।

दादी और पड़ोसियों का आरोप है कि सौतेली मां और पिता की प्रताड़ना से ही बच्ची की मौत हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।———-

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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