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फर्जी भुगतान के आरोप में बैंक कर्मी के खिलाफ केस कार्यवाही पर रोक, जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी चेक से भुगतान के आरोपित पंजाब नेशनल बैंक फतेहपुर के निर्मल कुमार के विरुद्ध केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने दिया है।

पंजाब नेशनल बैंक की घाटमपुर ब्रांच कानपुर नगर के प्रबंधक राजकुमार गुप्ता ने वर्ष 2010 में एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट वर्ष 2010 में दाखिल की। आरोप है कि फतेहपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसा नामजद आरोपितों ने कानपुर ब्रांच से निकाला था। पुनः शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ को सौंप दी गई ।

याची ने बताया कि ऑडिट व विजिलेंस विभाग से अभियोजन स्वीकृति न होने पर विवेचना अधिकारी ने वर्ष 2022 में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। घटना के 13 वर्ष के बाद विवेचना अधिकारी मंजू कनौजिया ने बिना किसी ठोस सबूत के याची को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का सिग्नेचर डिलीट न करने का आरोपित पाया और न्यायालय में याची सहित 5 बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी।

कहा गया कि घटना के समय याची छुट्टी पर था और जिला पंचायत अध्यक्ष के खाते से रेखा सिंह के पद से हटने के बाद उनके हस्ताक्षर को कम्प्यूटर में डिलीट नहीं किया गया। इस वजह से गलत तरीके से भुगतान हो गया। साथ ही याची का कार्य बैंक सर्कुलर के अनुसार किसी का हस्ताक्षर हटाना व जोड़ना नहीं है। यह कार्य उस समय के बैंक अधिकारी का था। याची ने कोई भी अपराध नहीं किया है। याची को झूठा फसाया जा रहा है। याची वर्तमान में बैंक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। हाइकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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