
मुरादाबाद, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) घनेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को दस साल पहले किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपित दोषी सर्वेद्र सिंह को 15 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना कटघर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 8 जून 2016 को कटघर थाने में गोविंद नगर निवासी सर्वेद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिसमें बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया और पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज में पॉक्सो और दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) घनेंद्र कुमार में चली।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि मामले में बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम सर्वेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल की कैद की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की रकम में से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल