
गुमला, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता फोरम गुमला के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, सदस्य सरला गंझू और सैयद अली हसन फातमी ने बीमा कंपनी टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक को 45 दिनों के अंदर ट्रक मालिक जीतू साहू को ट्रक के आईडीवी राशि का 75 प्रतिशत राशि 64 लाख नौ हजार 975 रुपए देने का आदेश पारित किया है।
जानकारी के अनुसार लोहरदगा निवासी जीतू साहू ने मालवाहक ट्रक (जेएच08सी2638) खरीदा था। इसका बीमा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से, 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 अवधि तक के लिए कराया, लेकिन इसी बीच नेतरहाट घाटी में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी और ट्रक में सवार सात लोगों में दो लोगों की मौत हो गई थी। मामले को लेकर गुरदरी थाने चार अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज किया गया था। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गाड़ी मालिक ने बीमा कंपनी से अपना दावा पेश करते हुए बीमा राशि की मांग की। लेकिन बीमा कंपनी ने ट्रक में सीटिंग क्षमता तीन से अधिक लोगों के सवार होने का तर्क देते हुए लाभुक जीतू साहू को बीमा राशि देने से इनकार कर दिया।
बीमा राशि नहीं मिलने से जीतू साहू ने बीमा कंपनी को प्लीडर नोटिस दाखिल किया, लेकिन बीमा कंपनी ने प्लीडर नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद जीतू ने 12 अगस्त 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग गुमला में एक शिकायत दर्ज कराई।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नेतरहाट क्षेत्र पहाड़ियों में बसा है। घने जंगल और नक्सलियों के साथ-साथ आपराधिक घटनाओं के कारण यात्री बसों का संचालन बहुत कम होता है। इसलिए उस क्षेत्र के पठारी-जंगलों में रहनेवाले लोगों का जिला मुख्यालय आने-जाने के लिए बॉक्साइट लदे ट्रैकों में सवार होने के लिए विवश रहते हैं।
ऐसे में किसी गरीब परिवार के अभिभावकों का दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान जाती है तो उनकी समस्याओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। बीमा कंपनी की ओर से उपभोक्ता के प्लीडर नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद दोनों पक्षों को देखते सुनते हुए उपभोक्ता फोरम ने ट्रक की विमित आईडीभी राशि 857300 का 75 प्रतिशत 64 लाख 9 हजार 975 रुपये राशि जीतू साहू को 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश पारित किया।
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(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar