Uttar Pradesh

नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने वाले दाे दोषियों को 4-4 वर्ष की सजा

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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) औरैया का फैसला

औरैया, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक प्रकरण में दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) औरैया की अदालत ने नाबालिग पीड़िता से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए दो अभियुक्तों सोनू यादव पुत्र रामस्वरूप, रवि सेंगर पुत्र महाराज सिंह दोनों निवासी ग्राम मढ़ापुर, थाना कोतवाली औरैया को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोनों अभियुक्तों पर 15,000-15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला धारा 354 भादवि एवं धारा 8 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित था।

औरैया पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा हर मामले में निष्पक्ष और तत्पर कार्रवाई जारी रहेगी।

(Udaipur Kiran) कुमार

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