
मंदसौर, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । नगर मंदसौर में ट्राफीक का दबाव बढने, भारी वाहनों के नगर में प्रवेश होने से ट्राफीक जाम, प्रदूषण, दुर्घटना की संभावना होने एवं अन्य समस्याओं के कारण कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने लोक हित में तथा कानुन व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से मंदसौर नगर के भीतरी मार्गों पर प्रात: 9 बजे से रात्रि 11 बजे पर की अवधि के लिये भारी वाहन प्रवेश प्रतिबंध किया गया है।
उक्त आदेश के अंतर्गत महू-नीमच रोड, गुराडिया बालाजी से सीतामऊ ओव्हर ब्रिज तिराहा (फाटक), 10 नंबर नाका से वीर सावरकर ब्रिज तक, एम.आई.टी. से रामटेकरी तक, एम.आई.टी. (सुशासन भवन मार्ग) से बीकानेर स्वीट्स तिराहा तक जग्गाखेड़ी (संजीत रोड़) से श्रीकोल्ड तक प्रतिबंधित क्षेत्र/रोड घोषित किये गये है। अनिवार्य सेवा के उपयोग में लगे वाहन जैसे एंबुलेंस, दूध वाहन, चिकित्सा सामग्री एवं विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त क्षेत्र में वाहन प्रवेश की अनुमति पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर द्वारा अपने स्तर से दी जावेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूँकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
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(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया