
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने व्यापार आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क दरों और छूटों में बड़ा सुधार किया है। यह नियम 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि सीबीआईसी ने व्यापार करने को आसान बनाने के लिए 31 से अधिक पुरानी कस्टम्स अधिसूचनाओं को मिलाकर एक नया ढांचा बनाया है, जो एक नवंबर 2025 से लागू होगा।
सीबीआईसी ने आगे कहा कि इस कदम से प्रक्रिया को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी होगी। बोर्ड ने अधिसूचना संख्या 45/2025, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, के तहत 31 सीमा शुल्क अधिसूचनाओं को मिलाकर एक नया ढांचा बनाया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अनुपालन बोझ को कम करना और व्यापार करने की आसानी को मजबूत करना है। यह कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। यै सरलीकरण, पारदर्शिता और व्यापार_सुगमता की दिशा में अहम कदम है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
