Madhya Pradesh

इंदौरः कार्बाइड गन के निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय तथा उसके संचालन पर प्रतिबंध

कार्बाइड गन

– कलेक्टर एवं जिला दण्डाणधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी शिवम वर्मा ने मानव जीवन की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिये कार्बाइड गन के निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन तथा उसके संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। यह प्रतिबंध इंदौर जिले की राजस्व सीमा में लागू रहेंगे। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी वर्मा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/संस्थायें, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन तथा उसके संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम/कार्यपालिक दण्डाधिकारी/पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे तथा उल्लंघन की दशा में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे।

बताया गया कि विगत दिनों कई जिलों में घटित घटनाओं के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि कुछ लोगों द्वारा प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी जैसे विस्फोटकों को लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किये जा रहे है। इस प्रकार के पटाखे चलाने से एक ओर जहां अत्यधिक ध्वनि पैदा करते है वहीं दूसरी ओर इनसे आम जन के स्वास्थ तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सके। इसको देखते हुए‍ उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 22 दिसम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

(Udaipur Kiran) तोमर

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