
– जिला दण्डाधिकारी ने धारा 163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
ग्वालियर, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” तथा इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने गुरुवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि दीपावली के दौरान अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग की घटनाओं से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने पर आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डनीय होगा।
ज्ञात हो कि दीपावली से पूर्व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा पटाखों के निर्माण, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) का पालन कराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश (गाइडलाईन) जारी की गई थी। इसके बावजूद दीपावली पर्व पर गैस लाइटर, प्लास्टिक पाईप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए है। जिला दण्डाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है और जिले में कार्बाइड गन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में जिक्र किया है कि कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड व पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है , जो आँखों के साथ-साथ दिमाग एवं नर्वस सिस्टम के लिए घातक होता है। प्रदेश के अन्य जिलों में कार्बाइड गन से लोगों की आँखों को घातक नुकसान पहुँचने के समाचार सामने आए हैं। भविष्य में कार्बाइड गन का उपयोग विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों में किए जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया सकता। इसलिए कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है।
कार्बाइड गन के संबंध में यहाँ दें सूचना
अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग की सूचना किसी व्यक्ति के पास हो तो वह यह सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नं 0751-7049101029, 0751-2363636 व 0751-2445333 पर अवश्य दे। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी सूचनाओं के आधार पर प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन एवं संबंधित कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) तोमर