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दहेज हत्या प्रकरण में चार दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

प्रतीकात्मक फोटो

मीरजापुर, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । अदलहाट थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दहेज हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ पांच—पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट मीरजापुर चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। सजा पाने वालों में समसुद्दीन उसकी पत्नी शाहजहां बेगम उसका बेटा शमशेर अली और मुबारक अली हैं। ये सभी परोरा थाना अदलहाट के रहने वाले हैं।

पूरा मामला 30 नवम्बर 2017 का है, जब वादी मोहम्मद अली हुसैन शेख निवासी पहड़िया (थाना चौबेपुर, वाराणसी) ने अपनी पुत्री शबनम निशा (22) की दहेज के लिए प्रताड़ना, गला दबाकर हत्या और शव जलाने के संबंध में अदलहाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ एवं ‘मिशन शक्ति 5.0’ अभियान के तहत इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर निगरानी की गई। प्रभावी पैरवी एडीजीसी पंकज कुमार सिंह, विवेचक पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार, कोर्ट मुहर्रिर संजीव कुमार यादव, महिला आरक्षी सुनीता और पैरोकार मुख्य आरक्षी प्रदीप सिंह द्वारा की गई।

पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह ने कहा कि महिला सम्बंधित अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मीरजापुर पुलिस प्रतिबद्ध है।

(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा

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